नोएडा में बंद होगी एंबुलेंस वालों की मनमानी वसूली, तय रेट से ज्यादा की मांग पर होगी कार्रवाई
दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना की स्थिति चिंताजनक हैं। सुविधाओं के नाम पर ठगी के साथ मनमाने ढंग से लूट के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच एंबुलेंस संचालकों की मनमानी वसूली की शिकायतों के बाद नोएडा प्रशासन ने दूरी के हिसाब से एंबुलेंस सेवा के लिए किराया निर्धारित कर दिया हैं। गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाइ ने कोविड मरीजों के लिए एंबुलेंस की रेट लिस्ट जारी कर दी हैं। अब कोई एबुलेंस संचालक कोरोना मरीज व उसके परिजनों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेता है तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कोविड-19 संक्रमित मरीजों को अस्पतालों तक ले जाने पर एबुलेंस संचालकों की तरफ से मनमाने तरीके से पैसे वसूलने की शिकायत मिल रही हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज की मनमानी पर रोक लगाने के लिए रेट लिस्ट जारी की गई हैं। अब कोई भी एंबुलेंस संचालक 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 1000 रुपये ही चार्ज कर सकेगा। साथ ही ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस 1500 प्रति 10 किलोमीटर ही लेगा। ज्यादा दूरी के लिए 100 रुपये प्रति किलोमीटर का चार्ज ले सकता हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर एम्बुलेंस 2500 प्रति 10 किलोमीटर और इससे दूर पर 200 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज कर सकते हैं।
पुलिस से यहां करें शिकायत
डीएम सुहास एलवाइ ने बताया कि इससे अधिक शुल्क वसूलने पर एंबुलेंस संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिक शुल्क वसूलने पर मरीज व उसके परिजन पुलिस हेल्पलाइन नंबर—112 और कोविड कंट्रोल रुम 18004192211 पर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस उपायुक्त यातायात गणेश प्रसाद (8595902509) और सहायक सम्मभागीय परिवहन अधिकारी प्रशांत तिवारी को नोडल अधिकारी बनाया गया हैं। इनसे भी पीड़ित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।




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