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Delhi Jahangirpur: जहांगीरपुरी में चलेगा बुलडोजर या जारी रहेगी रोक? आज SC करेगा फैसला


आज सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन मामले में सुनवाई करेगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच के सामने जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला हैं। बताया जा रहा है कि ये सुनवाई सुबह 11.30 बजे के बाद होगी।


जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका में बिना नोटिस के बुलडोजर चलवा कर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात कही गई है, जबकि दूसरी अर्जी में देश के कई राज्यों में किसी भी आरोप के लिए अचानक बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई हैं।

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स्टे के बाद भी की गई कार्रवाई, उठेगा मुद्दा!

उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली पीठ के स्टे ऑर्डर आने के डेढ़ घंटे बाद भी बुलडोजर चालू रहना कोर्ट  की अवमानना हैं। इसको लेकर नगर निगम, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

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