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हनुमान चालीसा विवाद : राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

हनुमान चालीसा विवाद : राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

            कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

 

महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद अब गहराता जा रहा हैं। इस विवाद में सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) बुरी तरह फंस गई हैं। बीते शनिवार को नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आज उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा हैं। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है

बता दें कि, नवनीत राणा और उनके पति की जमानत अर्जी पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुंबई पुलिस से 27 अप्रैल को जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामला अब हाई कोर्ट आ जा सकता है। नवनीत राणा को भायखला जेल भेजा जा सकता है, जबकि रवि राणा को आर्थर रोड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है।

वहीं एक अधिकारी ने रविवार को इस मामले में बताया कि, मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में 'सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल' संबंधी धारा जोड़ी है। इस बीच, दंपती की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर खार पुलिस ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला:

बीते दिन नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया।


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